1 अगस्त से नैनीताल माल रोड पर हॉर्न बजाने पर ₹1000 जुर्माना, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन का बड़ा फैसला

रिपोर्ट। ललित जोशी।
नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को शांत एवं प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल से मल्लीताल माल रोड पर किसी भी दोपहिया या चारपहिया वाहन द्वारा हॉर्न बजाने पर ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
कुमाऊं मंडल आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने बताया कि माल रोड क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को कम करने और पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि माल रोड पर अत्यधिक शोर-शराबे के कारण पर्यटक और स्थानीय नागरिक शांति से भ्रमण नहीं कर पाते, इसलिए हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जा रहा है।
प्रशासन द्वारा माल रोड क्षेत्र में जगह-जगह सूचना बोर्ड लगाए जा रहे हैं तथा पर्यटकों और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा नियमित रूप से उद्घोषणाएं (अनाउंसमेंट) भी कराई जा रही हैं, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों तक भी इस नियम की जानकारी पहुंच सके।
दीपक रावत ने वाहन चालकों से अपील की कि माल रोड में प्रवेश करते समय हॉर्न का प्रयोग बिल्कुल न करें, जिससे पैदल चलने वाले लोगों और पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक दिनों में लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, लेकिन नियमों का लगातार उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ₹1000 का चालान किया जाएगा।
प्रशासन का मानना है कि यह पहल ध्वनि प्रदूषण कम करने, पर्यावरण संरक्षण तथा नैनीताल आने वाले पर्यटकों को शांत और सुखद वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

