बद्रीनाथ धाम थाली भेंट घोटाले में SIT की बड़ी कार्रवाई, सह-अभियुक्त राजेन्द्र चौहान गिरफ्तार

बद्रीनाथ धाम थाली भेंट घोटाले में SIT की बड़ी कार्रवाई, सह-अभियुक्त राजेन्द्र चौहान गिरफ्तार
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चमोली। श्री बद्रीनाथ धाम में थाली भेंट की धनराशि एवं दान सामग्री में कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए सह-अभियुक्त राजेन्द्र चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज, दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर उसकी संलिप्तता सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई।

पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पँवार के निर्देश पर श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच की जा रही है। इससे पहले 12 जुलाई 2026 को नामजद अभियुक्त प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया गया था, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

SIT की जांच के दौरान थाली भेंट गणना कक्ष की विभिन्न तिथियों की सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया गया। जांच में सामने आया कि बीकेटीसी (BKTC) के स्थायी कर्मचारी एवं तत्कालीन मंदिर अधिकारी तथा थाली भेंट गणना प्रभारी राजेन्द्र चौहान ने प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र के तहत थाली भेंट की धनराशि और अन्य दान सामग्री का हिस्सा अपने कब्जे में लिया।

सीसीटीवी फुटेज में 22, 25 और 29 जून 2026 को राजेन्द्र चौहान को कई बार 500 रुपये के नोटों की गड्डियां, दान सामग्री और आभूषण अपनी जेब में रखते हुए स्पष्ट रूप से देखा गया। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर मामले में धारा 61(2)(क) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की बढ़ोतरी की गई और राजेन्द्र चौहान को सह-अभियुक्त बनाया गया।

पुलिस टीम ने 17 जुलाई 2026 को ज्योतिर्मठ से पूछताछ के लिए लाकर राजेन्द्र चौहान को गिरफ्तार किया। फिलहाल उससे विस्तृत पूछताछ जारी है। मामले की विवेचना भारतीय न्याय संहिता की धारा 306, 316(5), 317(2) एवं 61(2)(क) के तहत जारी है और अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय में पेश किया जाएगा।

चमोली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मामले के प्रत्येक पहलू की साक्ष्य आधारित और निष्पक्ष जांच की जा रही है तथा जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देवभूमि खबर

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