बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, स्टील कनेक्ट इंडिया की ₹4.53 करोड़ की संपत्तियां कुर्क

अहमदाबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में मैसर्स स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की करीब ₹4.53 करोड़ मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 24 अगस्त 2026 को जारी अस्थायी कुर्की आदेश के माध्यम से की।
ईडी के अनुसार, स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मामले में बैंक की धनराशि के दुरुपयोग और कथित हेराफेरी से संबंधित अपराध की कुल राशि करीब ₹79.56 करोड़ है। मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की थी।
जांच के दौरान सामने आया कि स्टील कनेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन निदेशकों ने कथित रूप से आपस में और अन्य अज्ञात लोगों के साथ मिलीभगत कर बैंक से स्वीकृत ऋण की शर्तों का उल्लंघन किया। आरोप है कि ऋण की धनराशि को नकद निकासी के माध्यम से निकालने तथा बिना किसी वास्तविक कारोबारी लेनदेन के सहयोगी कंपनियों में स्थानांतरित करने के जरिए धन की हेराफेरी की गई।
ईडी के मुताबिक, कथित साजिश और बेईमान मंशा के तहत बैंक को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाया गया और आरोपियों ने स्वयं अनुचित आर्थिक लाभ हासिल किया। कंपनी द्वारा ऋण से प्राप्त धनराशि को गैर-संघ बैंक खातों के माध्यम से भेजने या अन्यत्र उपयोग करने, निदेशकों के व्यक्तिगत खातों में धनराशि के इस्तेमाल तथा सहायक कंपनियों के माध्यम से लेनदेन किए जाने के तथ्य भी जांच में सामने आए।
ईडी, अहमदाबाद ने धनराशि के लेनदेन और उसके उपयोग से जुड़े धन के प्रवाह की विस्तृत जांच के बाद करीब ₹4.53 करोड़ मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। मामले में आगे की जांच जारी है।
